उत्तर प्रदेश में मंदिर और मस्जिद से जुड़े तीन मामलों की सुनवाई कोर्ट में हुई. वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे मामले में फैसले के लिए नई तारीख दी है. वहीं कोर्ट ने ताज महल से जुड़ी अर्जी को रद्द कर दिया है. तो वहीं मथुरा ईदगाह मामले में हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट को आदेश दिया है.
ज्ञानवापी में सर्वे विवाद
सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की. पूरा मामला फिलहाल कोर्ट में है, वहीं दूसरे पक्ष ने कमिश्नर को हटाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने मस्जिद के अंदर सर्वे के लिए नई तारीख दे दी है. हालांकि, कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दूसरे पक्ष को झटका दिया और ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे में नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर बनाने का आदेश दिया है. सर्वेक्षण अभियान के दौरान ये दोनों या इनमें से कोई एक मौजूद रहेगा। साथ ही कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले पूरा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 17 मई को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने कमिश्नर को हटाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। तीन दिन की बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
5 महिलाओं की याचिका पर कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया. जिसमें उन्होंने श्रृंगार गौरी में रोजाना पूजा करने का अधिकार मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया. लेकिन सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में हंगामा हो गया और पूरा सर्वे कार्य रोक दिया गया. तभी से पूरा मामला कोर्ट में था. कोर्ट ने 17 मई से पहले सर्वे पूरा करने का आदेश दिया.
ज्ञान विवाद क्या है?
5 महिलाओं ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की
श्रृंगार गौरी में दैनिक पूजा का अधिकार मांगा
कोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया
टीम ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने पहुंची
इसी बीच सर्वे कार्य में गड़बड़ी हो गयी
कोर्ट ने 17 मई से पहले सर्वे पूरा करने का आदेश दिया
इस मामले में कुछ हिंदू संगठन भी लगातार मांग कर रहे हैं कि अजान तो कहीं भी हो सकती है लेकिन इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है.
कृष्णजन्मभूमि विवाद
राम जन्मभूमि विवाद सुलझ गया तो अब कृष्ण जन्मभूमि विवाद सामने आ गया है. मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट को 4 महीने के भीतर सभी याचिकाओं का निपटारा करने का निर्देश दिया. साथ ही हाईकोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य पक्षों के सुनवाई में शामिल न होने पर एकतरफा आदेश जारी करने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने यह फैसला मनीष यादव की अर्जी पर सुनाया है. पूरे विवाद पर नजर…
ताज महल विवाद
कोर्ट ने ताज महल के 22 कमरों को खोलने की मांग को लेकर की गई याचिका पर भी अहम फैसला सुनाया. लखनऊ हाईकोर्ट ने ताज महल के 22 कमरों को खोलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी फटकार लगाई और कहा कि आपको पहले इतिहास पढ़कर आना चाहिए. पीएचडी करो फिर हमारे पास आओ.
जब मुगल भारत आये तो वे मुस्लिम धर्म के प्रचार-प्रसार की नीति लेकर आये। यह वास्तविकता है कि वे हिंदू संस्कृति, मंदिरों को नष्ट करते हैं और मस्जिदों का निर्माण करते हैं। लेकिन क्या ताज महल भी ऐसे ही किसी धार्मिक स्थल पर बना है, यह जांच का विषय है।